हेलो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स नियमों में बदलाव करते हुए यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत कई Highway सेक्शनों पर टोल टैक्स में बड़ी कटौती की गई है।
Up to 70% Toll Discount During Highway Construction:
सरकार के नए नियमों के अनुसार, जब किसी दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग को चार-लेन में अपग्रेड किया जा रहा होगा, उस दौरान वाहन चालकों को केवल 30 प्रतिशत टोल टैक्स देना होगा। यानी निर्माण कार्य पूरा होने तक यात्रियों को सीधे 70 प्रतिशत की छूट का फायदा मिलेगा।
Amendment Made in National Highway Fee Rules, 2008:
इस राहत को लागू करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत यह छूट परियोजना शुरू होने की तारीख से लेकर उसके पूरा होने तक लागू रहेगी और यह सभी मौजूदा व नई सड़क परियोजनाओं पर प्रभावी होगी।
25% Toll Relief on Four to Eight Lane Highways:
नए नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी चार-लेन हाईवे को छह या आठ लेन में बदला जा रहा है, तो उस दौरान यात्रियों को टोल टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऐसे मामलों में तय टोल दर का केवल 75 प्रतिशत ही देना होगा।
25–30 Thousand Km Highways Under Expansion:
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में लगभग 25 से 30 हजार किलोमीटर दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन में बदला जा रहा है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिससे सड़क नेटवर्क और मजबूत होगा।
Faster Travel and Boost to Freight Movement:
हाईवे के चौड़ीकरण से मालवाहक वाहनों की औसत गति 30–35 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 50 किमी प्रति घंटा से अधिक होने की उम्मीद है। इससे न केवल यात्रा समय घटेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा।
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